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ITR Filing 2024-25: ऐसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जानिए डेडलाइन, नियम और डॉक्यूमेंट लिस्ट

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ITR Filing 2024-25: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) फाइल करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, उनके लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे समय रहते अपना ITR भर दें।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि ITR कैसे फाइल किया जाता है, किन डॉक्यूमेंटस की ज़रूरत होती है, क्या है डेडलाइन, और क्या होगा अगर आपने समय पर रिटर्न नहीं फाइल किया।

फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है?

आयकर रिटर्न फाइलिंग में दो की टर्म्स होते हैं —

वित्तीय वर्ष (FY): यह वह साल होता है जिसमें आपने इनकम कमाई की।
➤ फाइनेंशियल ईयर 2024-25: 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक।

असेसमेंट ईयर (AY): यह वह साल होता है जिसमें सरकार आपकी आय का मूल्यांकन करती है।
➤ आकलन वर्ष 2025-26 इस फाइलिंग सीज़न के लिए लागू है।

ITR Filing 2024-25 की अंतिम तारीख

बिना ऑडिट केस (individuals/salaried):
🔹 डेडलाइन: 31 जुलाई 2025
🔹 यदि आप तय तारीख तक फाइल नहीं करते हैं, तो लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।

ऑडिट योग्य बिजनेस केस:
🔹 डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2025
🔹 यह उन पर लागू होता है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य होता है।

ITR फाइल न करने पर जुर्माना

  • अगर आप 31 जुलाई 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं करते:
  • और आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है → ₹5,000 लेट फीस लग सकती है।
  • अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है → ₹1,000 लेट फीस लगती है।

यह पेनल्टी धारा 234F के अंतर्गत लागू होती है।

कौन-कौन लोग ITR फाइल कर सकते हैं?

  • जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है (regular individuals)
  • सीनियर सिटीजन (60 साल या उससे अधिक) के लिए लिमिट ₹3 लाख
  • सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर) के लिए ₹5 लाख
  • फ्रीलांसर, सेल्फ-एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर
  • NRI, अगर उनकी भारत में आय टैक्सेबल है

ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

✅ पैन कार्ड और आधार कार्ड

✅ बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासबुक स्टेटमेंट

✅ फॉर्म 16 (अगर आप सैलरीड हैं)

✅ फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)

✅ AIS और TIS रिपोर्ट्स (Annual Information Statement & Taxpayer Information Summary)

✅ इन्वेस्टमेंट प्रूफ (धारा 80C, 80D आदि के लिए)

✅ फ्रीलांस या बिजनेस इनकम स्टेटमेंट, अगर लागू हो

✅ होम लोन, शिक्षा लोन या डोनेशन की रसीदें, यदि कटौती का दावा कर रहे हैं

ITR फाइल करने का तरीका (ऑनलाइन)

ITR फाइलिंग अब बेहद आसान हो गई है। इसे आप खुद घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं:

  • www.incometax.gov.in पर जाएं
  • अपने PAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें
  • “e-File” टैब में जाएं और “Income Tax Return” चुनें
  • असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करें
  • फॉर्म चुनें (ITR-1, ITR-2 आदि)
  • सभी जानकारी भरें और फाइल सबमिट करें
  • ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें (OTP, Aadhaar, Netbanking के माध्यम से)

आयकर रिटर्न फाइल करना न केवल एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को मजबूत करने में भी हेल्प करता है। समय रहते रिटर्न फाइल करें ताकि भविष्य में लोन, वीज़ा, क्रेडिट स्कोर जैसी चीजों में कोई दिक्कत न हो।

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📌 नोट: यह जानकारी मई 2025 तक के उपलब्ध सरकारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। कृपया रिटर्न फाइल करने से पहले incometax.gov.in पोर्टल या किसी प्रमाणित टैक्स सलाहकार से जानकारी कन्फर्म कर लें।

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